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एपीएमसी परिचय
मंडी समिति चम्बा की स्थापना वर्ष 1981 में हिमाचल प्रदेश कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम, 1969 (1970 की अधिनियम संख्या 9) के तहत हुई थी। उक्त अधिनियम अब हिमाचल प्रदेश कृषि एवं बागवानी उत्पाद विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 की अधिनियम संख्या 20) की धारा 86 के जरिये निरसित हो चुका है। जिले के उत्पादकों को विपणन एवं सूचना सुविधाएं उपलब्ध करवाने और कृषि उत्पादों की खरीद-फरोख्त, भंडारण और प्रसंस्करण के बेहतर नियमन के लिए राज्यपाल ने 25 मई, 23005 को नए कानून को मंजूरी दी थी। वर्ष 1981 में चम्बा (बालू) में 2000 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर करीब 3 लाख रुपए की लागत से 6 दुकानों वाले प्रमुख मंडी स्थल का निर्माण किया गया था। इसके बाद वर्ष 2002 के दौरान एक नीलामी चबूतरे के साथ 8 अतिरिक्त दुकानों का निर्माण किया गया। इसकी लागत करीब 20 लाख रुपए आई। हाल ही में वर्ष 2006-07 के दौरान 15 लाख रुपए की लागत के साथ एक नए कार्यालय की इमारत भी इसमें जोड़ी गई।
निकट भविष्य में मंडी परिसर में स्टाफ के लिए आवास बनाने का भी प्रस्ताव है।