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एपीएमसी परिचय
कृषि उत्पाद मंडी समिति हमीरपुर वर्ष 1987 में हिमाचल प्रदेश कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम, 1969 (1970 की अधिनियम संख्या 9) के तहत स्थापित हुई थी। उक्त कानून अब हिमाचल प्रदेश कृषि एवं बागवानी उत्पाद मंडी (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 2005 (2005 की अधिनियम संख्या 20) की धारा 86 के तहत निरसित हो चुका है। कृषि उत्पादों की खरीद-फरोख्त के बेहतर नियमन और जिले के उत्पादकों को विपणन एवं सूचना सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्यपाल ने 25 मई, 2005 को इस अधिनयम को मंजूरी दी थी।
अधिसूचना संख्या HMB/5-15/81 dated 13-4-1981 (एचएमबी/5-15/81 दिनांक 13-04-1981) के जरिये संपूर्ण हमीरपुर जिला मंडी समिति के ऑपरेशन के क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया था। मुख्य मंडी स्थल के निर्माण के लिए 3446.47 वर्ग मीटर सरकारी और दोसड़का भूमि कृषि विभाग के नाम स्थानांतरित की गई थी। मंडी समिति की इमारत में 15 दुकानें (7 दुकानों और 8 बूथ) भूतल पर हैं, जबकि मंडी समिति का कार्यालय और किसान विश्राम गृह प्रथम तल पर हैं। 29 लाख रुपए की लागत से तैयार यह इमारत वर्ष 1996 में बनकर तैयार हो गई थी। फल और सब्...