परिचय
हिमाचल प्रदेष कृशि उपज विपणन एक्ट, 1969 को 05/02/1972 को कृशि उत्पाद को खरीदने व बेचने और राज्य भर में कृशि उत्पाद के बाजार स्थापित करने के लिए एक समान कानून प्रदान करने के लिए जारी किया गया जिसने पंजाब कृशि उपज विपणन एक्ट, 1961 को समाप्त करके उस एक्ट के स्थान पर हिमाचल प्रदेष प्रांत जो पंजाब रिकोगनेषन एक्ट 1966 के सेक्षन 5 के तहत प्रकाष में आया है व इसके साथ ही यह नया एक्ट हिमाचल प्रदेष के उन स्थानों पर भी लागू होगा जहां पर 01/11/1966 से पहले पटियाला एगरीकल्चरर मार्किटस एक्ट 2004 बी.के. लागू हुआ करता था।.